Aadhaar Card Old Than 10 Years Then You Must Do This Immediately

Aadhaar Card Old Than 10 Years? Then You Must Do This Immediately

Aadhaar Card Old Than 10 Years: आधार कार्ड इस्तेमाल करने वालों के लिए एक बेहद जरूरी खबर है। आधार कार्ड भारत के सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है, जिसके बिना कोई भी सरकारी और गैर सरकारी काम नहीं हो सकता है। आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) समय-समय पर कई सुविधाएं देती रहती है।

IMPORTANT NEWS FOR AADHAAR CARD HOLDERS

जिन लोगों का आधार कार्ड 10 साल पुराना है उनके लिए एक जरूरी खबर है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने एक नया अपडेट दिया है। यूआईडीएआई ने ऐसे लोगों को सलाह दी है कि वे अपने आधार कार्ड की सभी जानकारियां अभी अपडेट कर लें। इसके तहत आधार कार्ड धारकों को सलाह दी गई है कि वे अपने पहचान प्रमाण और पते के प्रमाण से जुड़े दस्तावेजों को अपडेट करा लें। आप आधार को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से अपडेट कर सकते हैं।

Aadhaar Card Old Than 10 Years

दरअसल, यूआईडीएआई ने कहा है कि जिन लोगों का आधार 10 साल पहले जारी किया गया था और अभी तक अपडेट नहीं किया गया है, उन्हें आधार अपडेट करने की जरूरत है।

KNOW WHAT UIDAI SAID ABOUT AADHAAR CARD?

यूआईडीएआई ने कहा है कि जिन लोगों ने 10 साल से अधिक समय पहले अपनी विशिष्ट पहचान संख्या प्राप्त की थी और प्राप्त होने के बाद से अपने दस्तावेजों को अपडेट नहीं किया है, उनसे ऐसा करने के लिए “अनुरोध” किया जा रहा है। यूआईडीएआई ने हालांकि यह नहीं बताया कि क्या यह अपडेशन अनिवार्य है।

“कोई भी व्यक्ति जिसने अपना आधार 10 साल पहले बनवाया था और बाद के किसी भी वर्ष में जानकारी को अद्यतन नहीं किया है, उससे दस्तावेज़ अद्यतन करने का अनुरोध किया जा रहा है,” यह कहा।

आवश्यक शुल्क के भुगतान पर पहचान दस्तावेजों और निवास के प्रमाण का अद्यतन किया जा रहा है। इसमें कहा गया है, “इस सुविधा को माई आधार पोर्टल या निकटतम आधार केंद्र पर जाकर एक्सेस किया जा सकता है।”

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KNOW HOW TO UPDATE AADHAAR CARD?

  1. यूआईडीएआई ने कहा है कि आधार को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से अपडेट किया जा सकता है
  2. आधार को ऑनलाइन अपडेट करने के लिए आपको सबसे पहले MyAadhaar पोर्टल पर जाना होगा
  3. आधार धारक यह काम आधार केंद्र पर जाकर भी कर सकते हैं
  4. इसके लिए आधार धारक को कुछ शुल्क देना होगा